नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के मानसरोवर पार्क क्षेत्र में छह महीने पहले एक पांच मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग की घटना में आरोप पत्र में कहा है कि निवासियों ने मालिकों को भूतल, पार्किंग क्षेत्र में रबर के तार रखने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
26 जनवरी को हुई इस घटना में राम नगर की इमारत में लगी आग में नौ महीने की बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। फिर, जांचकर्ताओं ने कहा कि पीड़ितों के शव सीढ़ियों पर पाए गए, जो दर्शाता है कि वे धुएं और पार्किंग क्षेत्र में जलती हुई सामग्री के कारण बच नहीं पाए। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 285 (आग से शरारत), 304 (हत्या के लिए दोषी नहीं होने वाली गैर इरादतन हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों की पहचान मोहित कुमार और उसके दादा-दादी भरत सिंह और प्रभावती देवी के रूप में हुई है, जो इमारत के मालिक हैं और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुमार और सिंह को 27 जनवरी को हिरासत में लिया गया था और देवी को 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
चार्जशीट के अनुसार, आवासीय भवन लगभग 50 वर्ग गज में बना है और देवी के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन सिंह वास्तव में इसके केयरटेकर और प्रबंधक थे। ग्राउंड फ्लोर, जो वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है, कुमार द्वारा “अपने दादा-दादी की सहमति और मधुर इच्छा से… विभिन्न घरेलू वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक और रबर उत्पादों से भरे एक स्टोर हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। किराएदारों सहित घर के रहने वालों के लिए सीढ़ियों से प्रवेश/निकास द्वार तक जाने के लिए बहुत ही संकीर्ण और कम जगह छोड़ी गई थी,” चार्जशीट के अनुसार, जिसे एचटी द्वारा एक्सेस किया गया था।
मृतकों की पहचान गौरी सोनी (40), उनके 17 वर्षीय बेटे प्रथम सोनी, रचना देवी (28) और उनकी नौ महीने की बेटी रूही कुमार के रूप में हुई है। घायलों की पहचान राधिका कुमार (16) और प्रभावती देवी (70) के रूप में हुई है।
आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि कुमार और उसके दादा-दादी ने न केवल आम रास्ते को अवरुद्ध किया और बाधा उत्पन्न की, “बल्कि आवासीय क्षेत्र में अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जगह का उपयोग करके निवासियों के जीवन को भी दांव पर लगा दिया।”
ऊपरी तल पर सिंह और देवी रहते थे। पहली मंजिल पर विनोद, उनकी पत्नी रचना और बेटी रूही रहते थे। आशुतोष सोनी, उनकी पत्नी गौरी और बच्चे राधिका और प्रथम दूसरी मंजिल पर रहते थे और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक किराएदार रहता था, जिसकी पहचान सत्यम मिश्रा के रूप में हुई, जो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन घटना के समय घर पर नहीं था।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले में गवाह के तौर पर सोनी और विनोद के बयान दर्ज किए हैं। चार्जशीट में कहा गया है, “उसने (आशुतोष) स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि कई मौकों पर उसने मोहित और भरत सिंह को आगाह किया था कि इस तरह के रबर के सामान को स्टोर करने से न केवल दुर्गंध आती है बल्कि आकस्मिक काम में भी बाधा आती है, लेकिन उन्होंने उनके बार-बार के अनुरोध पर कभी ध्यान नहीं दिया।”
इसके अलावा, आरोप पत्र में कहा गया है कि कुमार ने “जाहिर तौर पर जानबूझकर” कोई भी अग्निशमन उपकरण रखने से परहेज किया, जबकि उन्हें पता था कि सामान ज्वलनशील था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्तियों ने ग्राउंड फ्लोर पर भारी मात्रा में रबर सामग्री (जिसका इस्तेमाल वाइपर बनाने में किया जाता था) जमा कर रखी थी, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 41.8 वर्ग मीटर था। चार्जशीट में निष्कर्ष निकाला गया, “ग्राउंड फ्लोर पर भारी मात्रा में रबर सामग्री के भंडारण और वाहन पार्किंग के कारण, इमारत का एकमात्र प्रवेश/निकास मार्ग बाधित हो गया और इसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।”
अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शाहदरा और राजधानी के दूसरे इलाकों में कई रिहायशी इमारतें हैं, जहां पार्किंग की जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं और उन पर कोई रोक नहीं है। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया, “पुलिस और नगर निगम अधिकारियों से शिकायतें की जाती हैं, लेकिन ये गतिविधियां अभी भी फल-फूल रही हैं।”
26 मई को कृष्णा नगर में भी ऐसी ही परिस्थितियों में आग लगने से मौत की घटना सामने आई थी। स्कूटर रखने के लिए बने अवैध गोदाम में लगी आग में 68 वर्षीय महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी।