27 अगस्त, 2024 05:36 पूर्वाह्न IST
अदालत ने पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दुकानों के बाहर या आसपास खड़े वाहनों में भी सार्वजनिक रूप से शराब न पी जाए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को जंगपुरा एक्सटेंशन में लिंक रोड पर शराब की दुकानों के पास एक बीट कांस्टेबल तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि स्थानीय निवासियों को दुकान के पास शराब पीने वाले लोगों से ‘सुरक्षा’ मिल सके।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने 23 अगस्त को अपने आदेश में, जिसे बाद में जारी किया गया, पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दुकानों के बाहर या आसपास खड़े वाहनों में भी सार्वजनिक रूप से शराब नहीं पी जाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “पूर्वोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय में, प्रतिवादी संख्या 3- दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करने के लिए तत्काल निर्देश देना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस उचित कदम उठाएगी, जैसे शाम के समय लिंक रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन और शराब की दुकानों के पास एक बीट कांस्टेबल को तैनात करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के किसी भी निवासी को कोई सार्वजनिक उपद्रव न हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानों के बाहर या ऐसी दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी कोई सार्वजनिक शराब पीने की गतिविधि न हो।”
अदालत जंगपुरा एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए और जंगपुरा में रहने वाले दो निवासियों द्वारा दायर याचिका पर जवाब दे रही थी, जिसमें उनके क्षेत्र में संकरी सड़कों पर कई शराब की दुकानों के कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था। आरडब्ल्यूए ने अधिवक्ता निपुण भूषण के माध्यम से दायर अपनी याचिका में एक तस्वीर पेश की कि सात दुकानों की मौजूदगी न केवल यातायात और भीड़भाड़ के कारण सार्वजनिक उपद्रव का कारण बनती है, बल्कि “असामाजिक तत्वों” के जमावड़े का भी कारण बनती है।
याचिका में कहा गया है कि ये ‘असामाजिक तत्व’ सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं, निवासियों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न करते हैं, खाद्य अपशिष्ट चारों ओर फैलाते हैं और निवासियों के घरों की दीवार पर पेशाब करते हैं।
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