31 जुलाई, 2024 06:34 पूर्वाह्न IST
31 जुलाई, 2024 06:34 पूर्वाह्न IST
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और उनकी न्यायिक हिरासत अगली सुनवाई की तारीख 24 अगस्त तक बढ़ा दी।
मालीवाल ने 13 मई को आरोप लगाया था कि कुमार ने सीएम के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की। बदले में उनकी सहयोगी ने जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मालीवाल पर सीएम के परिसर में जबरन घुसने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।
मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा रिकार्ड में रखी गई सामग्री मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।
पुलिस ने 16 जुलाई को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत करीब 500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।
कुमार ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट में दो ज़मानत याचिकाएँ दायर की थीं। उनकी पहली ज़मानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी, जबकि दूसरी 7 जून को खारिज कर दी गई थी। 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुमार की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी और मुख्यमंत्री के सहयोगी ने 19 जुलाई को ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी है तथा दावा किया है कि यह अवैध है।
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