दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को दो विशाल लैंडफिल साइटों के बगल में स्थित भलस्वा और गाजीपुर डेयरियों को स्थानांतरित करने पर निर्णय लेने में देरी के लिए फटकार लगाई, और पूछा कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई राजनीतिक विचार शामिल था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किये जाने पर निराशा व्यक्त की कि स्थानांतरण के निर्णय पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा रहा है (प्रदीप गौड़/मिंट)

अदालत ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि एमसीडी के वकील ने दलील दी कि स्थानांतरण के निर्णय पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जा रहा है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने एमसीडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, “संकीर्ण राजनीतिक हितों से निर्देशित न हों। अगर शहर समायोजित नहीं हो सकता, तो उसे शहर से बाहर जाना होगा। क्या इस मामले को देख रहे नौकरशाह भलस्वा और गाजीपुर डेयरियों से दूध लेना चाहेंगे? शहर में पूरी तरह से अनुशासन टूट गया है, क्योंकि विशेषज्ञ संकीर्ण राजनीतिक विचारों से निर्देशित हो रहे हैं। हम सख्त आदेश पारित करने में संकोच नहीं करेंगे। जमीनी स्तर पर, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली प्रशासन मौजूद है।”

अदालत ने 8 मई को जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उसका रवैया सुगम बनाने के बजाय बाधा उत्पन्न करने वाला था।

अदालत ने कहा, “सच तो यह है कि जमीनी स्तर पर हालात दयनीय हैं। निर्देशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ, अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, पूरी जगह गंदगी से भरी हुई है। इच्छाशक्ति और रवैये में निश्चित रूप से कमी है।”

अदालत तीन लोगों – सुनयना सिब्बल, अशर जेसुडोस और अक्षिता कुकरेजा – द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इन डेयरी कॉलोनियों में केंद्रीय और राज्य स्तर के कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पशु क्रूरता, अत्यधिक भीड़भाड़, पशुओं को उनके मलमूत्र पर लिटाए जाने, लावारिस और सड़ती हुई चोटों और बीमारियों, नर बछड़ों को भूखा रखने और पशुओं को विकृत करने सहित उल्लंघनों का आरोप लगाया है। याचिका में कॉलोनियों में कई स्थानों पर सड़ते हुए शवों और मलमूत्र के ढेर और सार्वजनिक सड़कों पर बछड़ों के शवों को फेंके जाने पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे मक्खियों का प्रकोप और मच्छरों का प्रजनन होता है।

उच्च न्यायालय ने एक मई को प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की थी कि गाजीपुर और भलस्वा डेयरियों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन डेयरियों में मवेशी हमेशा खतरनाक अपशिष्ट खाते रहेंगे और यदि मनुष्य इनका दूध पीते हैं तो स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

8 मई को, उच्च न्यायालय ने लैंडफिल साइटों के पास स्थित डेयरियों से उत्पादित दूध के उपभोग से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरे को रेखांकित किया, और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार को दोनों डेयरियों को घोघा डेयरी में स्थानांतरित करने के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया। पशु चिकित्सालयों के काम न करने के मुद्दे को संबोधित करते हुए, अदालत ने सरकार से तुरंत उन्हें चालू करने का आग्रह किया और डेयरियों में मवेशियों की स्थिति में सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए। अपने 16-पृष्ठ के आदेश में, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मौजूदा डेयरियों को नगर निगम और अन्य कानूनों के अनुरूप बनाया जाए, यह सुनिश्चित करके कि उनके पास एमसीडी अधिनियम के तहत लाइसेंस, पशुपालन से लाइसेंस, डीपीसीसी से एनओसी और एफएसएसएआई लाइसेंस है।

हालांकि, सोमवार को एमसीडी के वकील ने कहा कि हालांकि डेयरियों के स्थानांतरण का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है, लेकिन एजेंसी ने लैंड फिल साइट्स से टनों कचरा हटाया है। मवेशियों को कचरा खाने से रोकने के लिए, वकील ने जोर देकर कहा कि एजेंसी सीमाओं पर बाड़ भी लगाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिक निकाय ने समय सीमा निर्धारित करके और सभी विभागों से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करके अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए एक संगठित संरचना बनाई है।

अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 12 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।


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