समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट से आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई। इस मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ पहले ही पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जिन्हें एजेंसी ने 26 जून को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत 27 अगस्त को पूरक आरोपपत्र की समीक्षा करने वाली है। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई के लिए यह मंजूरी एक जरूरी कदम था।
20 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के पूरक आरोपपत्र की भी समीक्षा करेंगी।
30 जुलाई को सीबीआई ने अपना चौथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल को आरोपी बनाया गया और आरोप लगाया गया कि वे इस मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक” हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले के कारण वे अभी भी जेल में हैं।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था, उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से हिरासत में ले लिया, जिसने उन्हें 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जमानत याचिका का क्या हुआ?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा, जबकि एजेंसी ने दूसरी याचिका पर हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि हलफनामा गुरुवार देर रात 8 बजे दाखिल किया गया ताकि इसे समय पर बेंच तक पहुंचने से रोका जा सके।
सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल इस मामले का इस्तेमाल “राजनीतिक सनसनी फैलाने” के लिए कर रहे हैं। इसमें दावा किया गया है कि वह दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में शामिल थे।
5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी की वैधता की पुष्टि की और इसके खिलाफ़ उनकी याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और अप्रैल 2024 में मंज़ूरी मिलने के बाद ही आगे की जाँच शुरू की थी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में जानिए क्या है मामला
2021-22 में, दिल्ली सरकार ने शहर के संघर्षरत शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए एक आबकारी नीति पेश की। नीति का उद्देश्य बिक्री-मात्रा-आधारित प्रणाली को व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क से बदलना था और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुख्यात धातु की ग्रिल से मुक्त अधिक आधुनिक स्टोर बनाने का वादा किया था।
हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध करने के बाद नीति को छोड़ दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को “अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया था। ₹नीति को अंतिम रूप देने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई।” यह भी आरोप है कि पार्टी ने इस धन का एक बड़ा हिस्सा गोवा में अपने चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया।