नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने नियम कड़े कर दिए हैं और 2023 को अलविदा कहते समय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई निषेधात्मक उपायों की घोषणा की है।
दिल्ली-NCR में नए साल की पाबंदियां
1. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा, 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
2. हालांकि, यात्रियों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है और आखिरी ट्रेन तक इसकी इजाजत होगी. इसे छोड़कर सभी लाइनें सामान्य रूप से काम करेंगी।
3. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में नए साल की पूर्व संध्या समारोह से पहले यातायात सलाह जारी की। इसमें कहा गया है कि उन स्थानों पर कर्मियों की आवश्यक तैनाती होगी जहां लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है।
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4. तैनाती कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, एयरोसिटी, कुतुब मीनार, ग्रेटर कैलाश, साकेत मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, मुखर्जी नगर क्षेत्र, वसंत कुंज मॉल, ईडीएम मॉल, पैसिफिक मॉल, चंपा गली, हडसन लेन जैसे स्थानों पर होगी। हौज़ खास और अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहें।
5. कनॉट प्लेस इलाके में रात 8 बजे के बाद ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा.
6. दिल्ली पुलिस ने जनता से नशे में गाड़ी चलाने से बचने की अपील की, चेतावनी दी कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ”इस बार सख्त कार्रवाई” करेंगी।
7. इस बीच, गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की, इस प्रकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा को प्रतिबंधित कर दिया गया।
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8. गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने कहा कि रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करना और सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
9. इन दिनों सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में बिना विशेष अनुमति के निजी ड्रोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।
10. पुलिस ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाना चाहिए जिससे प्रतिकूल माहौल बनने की संभावना हो।
(वायरों से इनपुट)