नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कार्यालय से काम करती है, लेकिन जिला न्यायिक सेवाओं के विस्तार के लिए इस भूखंड की आवश्यकता है। (एचटी आर्काइव)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटन के आम आदमी पार्टी (आप) के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 25 जुलाई तक का समय दे दिया।

मंगलवार को, आवास मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने इस आधार पर चार और सप्ताह का समय मांगा कि केंद्र सरकार नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने में व्यस्त है। उच्च न्यायालय द्वारा 5 जून को जारी की गई छह सप्ताह की पिछली समय सीमा बुधवार को समाप्त हो जाएगी।

आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने संपदा निदेशालय के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आप को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित वर्तमान कार्यालय खाली करने के लिए केवल 10 अगस्त तक का समय दिया है।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, “कल आखिरी दिन है जब आदेश को छह सप्ताह पूरे हो जाएंगे… आपके पास अदालत आने के लिए पांच सप्ताह का समय था… अगर वे नहीं देना चाहते हैं, तो इसका कारण क्या है? उन्हें तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है?”

यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र आप को बिना किसी उपाय के छोड़ना चाहता है, मेहरा ने कहा कि केंद्र सर्वोच्च न्यायालय को यह बताने में भी विफल रहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए और विस्तार की आवश्यकता हो सकती है।

दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने केंद्र को चार सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि आप के भूमि संबंधी अनुरोध पर 25 जुलाई तक निर्णय लिया जाए।

अदालत आप द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर पार्टी कार्यालय के लिए सामान्य पूल से एक आवास इकाई आवंटित करे, जब तक कि उन्हें एक स्थायी सेट-अप नहीं मिल जाता।

याचिका में कहा गया है कि सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के संग्रह की धारा 26 (iii) किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष को एक आवासीय आवास अपने पास रखने की अनुमति देती है, बशर्ते कि पदाधिकारी को किसी अन्य क्षमता में कोई अन्य आवंटन न किया गया हो।

4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आप को राउज एवेन्यू में पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारत को खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की जिला न्यायपालिका के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए इस भूखंड की आवश्यकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किए जाने के बाद आप को “इस भूमि पर बने रहने का कोई वैध अधिकार नहीं है”। बाद में शीर्ष अदालत ने आप को कार्यालय खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की समय सीमा बढ़ा दी।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *