दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता और सह-आरोपी चनप्रीत सिंह के लिए पेशी वारंट जारी किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित धन शोधन जांच में दायर छठे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।

बीआरएस नेता के कविता। (एएनआई फाइल फोटो)

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों – कविता, चनप्रीत सिंह, अरविंद सिंह, दामोदर शर्मा और प्रिंस कुमार – के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में रखी गई है और उन्हें अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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अदालत ने कविता और चनप्रीत सिंह (जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं) के लिए पेशी वारंट जारी किए तथा अरविंद सिंह, शर्मा और कुमार को सम्मन जारी किए, जिनके खिलाफ मामले में गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

संघीय जांच एजेंसी ने 10 मई को अपना छठा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

46 वर्षीय कविता को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और 26 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी संदर्भित किया है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के कुछ दिनों बाद 11 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार हाई प्रोफाइल लोगों में से एक हैं, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह शामिल हैं।

अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्टया उनकी भूमिका पूरी साजिश में मुख्य साजिशकर्ता की प्रतीत होती है। उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है।


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