नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी बिभव कुमार ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोमवार को अदालत ने कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी और मंगलवार को उन्हें तीन और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
अपनी याचिका में कुमार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत नोटिस दिए बिना गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस अधिकारियों को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने से पहले नोटिस जारी करने का अधिकार देता है और यह अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तारी केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही की जाए, निर्धारित दिशानिर्देशों के विरुद्ध है।
यह मामला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं, तब बिहाव कुमार ने बिना किसी उकसावे के उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारे। मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारे, उनकी छाती और कमर पर लात मारी और जानबूझकर उनकी शर्ट ऊपर खींची।
मालीवाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रयास, कपड़े उतारने के इरादे से हमला, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।
बदले में कुमार ने मालीवाल पर अनाधिकृत प्रवेश और धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, तथा आरोपों के पीछे संभावित राजनीतिक मकसद का संकेत दिया।
उच्च न्यायालय में यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब दो दिन पहले ही शहर की एक अदालत ने कुमार को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक रूप में लिया जाना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुशील अनुज त्यागी ने 27 मई को अपने फैसले में कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित की ओर से कोई पूर्व मध्यस्थता नहीं की गई, यदि ऐसा होता तो उसी दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई होती।” न्यायाधीश ने यह भी कहा कि चूंकि जांच प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
कुमार ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे और बिभव की गिरफ्तारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।