दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्र संघ का हिस्सा बनने के हकदार हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने तीन अल्पसंख्यक कॉलेजों के छात्रों को कॉलेजों के फैसले के खिलाफ चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर तय की।

इससे पहले, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने डूसू चुनावों से खुद को अलग करने का फैसला किया था।

फैसले पर नकारात्मक रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा, “कोई भी कॉलेज जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में भर्ती है, उसके छात्र छात्र संघ का हिस्सा होने के हकदार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके छात्र डीयूएसयू का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप डीयूएसयू का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के भीतर सभी सदस्यों को डीयूएसयू का हिस्सा बनने का अधिकार है। अगर हम विश्वविद्यालयों को यह तय करने की अनुमति देते हैं कि छात्र डीयूएसयू का हिस्सा नहीं हो सकते हैं या शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो क्या हम छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों में कटौती नहीं कर रहे हैं? क्या यह (निर्णय) चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद किया जा सकता है? क्या आप (कॉलेज) निश्चित रूप से अपने छात्रों को अधिकार से वंचित कर सकते हैं?” अदालत ने अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए पेश हुए वकील से कहा।

पीठ ने कहा, “प्रतिवादी 2, 3 और 4 (गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स) के सभी उम्मीदवारों को नामांकन के बाद आगामी चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और छात्रों को भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जो अदालत द्वारा पारित किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगी।”

अदालत ने कॉलेजों के दो छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत प्रदान की, जिसमें 6 सितंबर को चुनाव से अलग होने के उनके फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। छात्रों ने इस फैसले को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का हनन बताते हुए दावा किया कि कॉलेजों ने बिना किसी परामर्श या औचित्य के एकतरफा चुनाव से बाहर होने का फैसला किया है।

20 सितंबर को अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित कर अल्पसंख्यक कॉलेज को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं और अन्य इच्छुक छात्रों को डूसू चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अनुमति दे और उन्हें आगे की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे।

बुधवार को डीयू की ओर से अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने दलील दी कि कॉलेजों का फैसला डूसू के संविधान के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि इन तीनों कॉलेजों के छात्र संघ के सदस्य रहे हैं और संबंधित कॉलेजों ने छात्रों से डूसू चुनाव के लिए सदस्यता शुल्क भी वसूला है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्र भी शामिल हैं।

कॉलेजों के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने मूल निकाय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशानुसार डीयू के रजिस्ट्रार को अपना निर्णय बता दिया है, और वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए (चुनावों से) हटने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, वकील ने कहा कि उन्हें उक्त कॉलेजों द्वारा छात्रों से फीस लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इस तर्क पर विचार करते हुए अदालत ने कॉलेज के वकील को इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया तथा सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर तय की।


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